Tender Annual Magazine Sanyuktank/ Tender Opening Date 05-5-25 11AM / Tender Submission Date Extended to 05-5-25 10 AM
कार्यालय प्रधानाचार्य डी0 एन0 पॉलिटैक्निक मेरठ
पत्रांक - नीलामी स्क्रैप /340 दिनांक : 11/11/2022
आवश्यक - नीलामी सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि डी0 एन0 पॉलिटैक्निक मेरठ में उपलब्ध पुरानी फाईल रद्दी पुराना लोहा स्क्रैप, आदि के निस्तारण हेतु दिनांक 28/11/2022 को समय दोपहर 12 बजे, “जैसे जहाँ जैसे की स्थिति में”, नीलामी नियत की जाती है। नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति संस्था में नीलामी की तिथि से पूर्व दिनांक 28/11/2022 तक प्रातः 10 बजे से खारजा अवलोकन कर, समिति द्वारा अथवा संस्था की वेबसाइट www.dnpm-edu.in से निर्धारित शर्तों की प्रति तथा आवेदन पत्र रु0 1000/= संस्था में जमा कर प्राप्त कर सकते हैं।
(वीरेन्द्र आर्य)
प्रधानाचार्य
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. अध्यक्ष प्रबन्ध समिति को
2. सूचनार्थ कमेटी सदस्यों को
3. नोटिस बोर्ड
4. कलेक्ट्रेट परिसर में सूचना प्रसार व प्रचार हेतु
5. संस्था वेबसाइट पर
6. चक्रीकरण स्टाफ - स्टाफ से अनुरोध है कि वे उनके पास उपलब्ध रद्दी स्टोर में जमा करवा दें।
प्रधानाचार्य
डी0 एन0 पॉलिटैक्निक मेरठ
नीलामी हेतु निर्धारित नियम व शर्ते
1. नीलामी में प्रतिभाग करने वाले व्यक्ति को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, फ़र्म का रजिस्ट्रेशन एवं जीएसटीएन नम्बर प्रमाण जमा करना होगा ।
2. नीलामी में भाग लेने वाले बोली कर्ता को भाग लेने हेतु अग्रिम जमानत के रूप में रूपया 15,000/-जमा करना होगा।
3. नीलामी की प्रारम्भिक बोली की दर समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।
4. संदेहास्पद आचरण पाये जाने पर समिति किसी भी बोली कर्ता को भाग लेने से वंचित कर सकती है।
5. बोली लगाने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत उपस्थिति बोली के समय अनिवार्य है ।
6. समिति को अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये नीलामी की प्रक्रिया को स्थगित/रद्द कर सकती है ।
7. समिति को अधिकार होगा कि वह नीलामी हेतु स्वीकृत किये गये स्क्रैप में से उपयोगी सामान यदि कोई है तो नीलामी से बाहर कर सकती है।
8. सफल बोली कर्ता व्यक्ति को हथोडे के तीसरे प्रहार अथवा तीसरी घण्टी पर 25,000/- अतिरिक्त अथवा कुल मूल्य का न्यूनतम 25% अग्रिम अतिरिक्त धन जमा करना होगा ।
9. भुगतान के रुप में कोई चैक, बैंक ड्राफ्ट या हुण्डी स्वीकार नहीं की जायेगी ।
10. स्क्रैप का तुलान समिति द्वारा निर्धारित धर्म काटें पर किया जायेगा तथा समिति के प्रतिनिधियों के समक्ष होगा ।
11. सम्पूर्ण स्क्रैप को उठाने की अनुमति पूर्ण धन नकद रूप से जमा करने के बाद ही दी जायेगी ।
12. सफल बोली प्राप्त कर्ता को उत्तर दायित्व होगा कि साामान को ले जाने के लिये स्वयं वाहन की व्यवस्था करे तथा पूर्ण भुगतान कर प्रमाण पत्र प्राप्त करके तत्काल संस्था प्रांगण से स्क्रैप ले जायें ।
13. यदि सफल बोली लगाने वाला नियत समय के अन्तर्गत पूर्ण धनराशि अदा करने में असफल रहता है तो उसके पक्ष में नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा व उसके द्वारा जमा किया गया धन सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा तथा सामान की अगली बोली राजकीय नियमों के आधीन होगी ।
14. यदि नीलाम किया गया सामान निर्धारित अवधि में नहीं उठाया जाता है तो कुल मूल्य का 10% कर प्रतिदिन के हिसाब से वसूला जायेगा ।
15. यदि समिति बोली को निरस्त करती है तो जमा किया गया अग्रिम धन वापस करते हुए नीलामी को अकृत कर दिया जायेगा ।
16. सफल बोली वाले को तुलाई ,चुंगी व अन्य सभी अपेक्षित कर / व्यय स्वयं वहन करना होगा।
17. किसी भी प्रकार के वाद का क्षेत्र जिला न्यायालय मेरठ होगा।
18. वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-पाँच (भाग-1) में उल्लेखित नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी ।
(वीरेन्द्र आर्य)
प्रधानाचार्य